वोटर लिस्ट से नाम हटा तो क्या करें? आधार कार्ड से जुड़ने की पूरी प्रक्रिया 2025 के लिए

अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से अचानक हट गया है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। भारत निर्वाचन आयोग ने इस समस्या के लिए एक सरल, ऑनलाइन समाधान तैयार किया है — आपके आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करके। यह प्रक्रिया न सिर्फ तेज है, बल्कि अब 2025 के चुनावों के लिए एक अनिवार्य स्टेप बन चुकी है। कई लोगों को लगता है कि नाम हटने का मतलब वोट डालने का अधिकार खो गया, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है — आपका नाम अभी भी रिकॉर्ड में है, बस वोटर डेटाबेस से असंगति के कारण हट गया है। यह अक्सर डेटा अपडेट न हो पाने, आधार मोबाइल नंबर वेरिफाई न हो पाने या पते में बदलाव के कारण होता है।

आधार लिंक करने की दो सीधी विधियाँ

आपके पास दो आसान विकल्प हैं: वोटर सेवा पोर्टल (voters.eci.gov.in) या वोटर हेल्पलाइन ऐप। दोनों ही तरीके भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदित हैं। पोर्टल पर जाकर आपको ‘फॉर्म’ सेक्शन में ‘फॉर्म 6B’ पर क्लिक करना होगा — यह फॉर्म विशेष रूप से आधार से वोटर आईडी को लिंक करने के लिए बनाया गया है। अगर आप ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ‘न्यू यूजर’ पर क्लिक करें, ओटीपी वेरिफाई करें, और फिर ‘इलेक्टोरल ऑथेंटिकेशन फॉर्म (फॉर्म 6B)’ का विकल्प चुनें।

फॉर्म 6B भरने की विस्तृत प्रक्रिया

फॉर्म 6B भरते समय आपको तीन चीजें जरूर दर्ज करनी होंगी: आपका आधार नंबर, आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर, और आपका वर्तमान प्रमाणीकरण स्थान (जहाँ आप रहते हैं)। यहाँ एक बात ध्यान रखें — अगर आपका आधार मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो पहले आधार ब्यूरो ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर इसे अपडेट कर लें। वरना वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा। फॉर्म भरने के बाद आपको एक रेफरेंस आईडी मिलेगी। इसे स्क्रीनशॉट ले लें या सेव कर लें — यही आपकी ट्रैकिंग नंबर है।

आवश्यक दस्तावेज और जानकारी

फॉर्म 6B के साथ आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे: आधार कार्ड (PDF या जेपीईजी), पासपोर्ट साइज फोटो (200 KB तक), और एड्रेस प्रूफ के रूप में बिजली बिल, गैस कनेक्शन या पैन कार्ड। आपको अपना नाम, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल और अभिभावक का नाम भी भरना होगा। यहाँ एक अहम बात: आपकी जन्मतिथि के आधार पर आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र अगले छह महीनों में 18 होने वाली है, तो भी आप फॉर्म 6B भर सकते हैं।

वेरिफिकेशन और समय सीमा

वेरिफिकेशन और समय सीमा

फॉर्म सबमिट होने के बाद, भारत निर्वाचन आयोग का बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) आपके पते पर विजिट करेगा — या फिर फोन पर वेरिफाई कर लेगा। यह फील्ड वेरिफिकेशन अक्सर 10 से 15 दिनों में पूरा हो जाता है। कुछ जगहों पर तो BLO ने अभी तक वीडियो कॉल के जरिए भी वेरिफाई किया है। जब वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा, तो आपका नाम वोटर लिस्ट में वापस आ जाएगा और आपको एक SMS आएगा। आप अपना वोटर कार्ड अपडेटेड लिस्ट से डाउनलोड कर सकते हैं।

क्या आधार लिंकिंग अनिवार्य है?

यहाँ एक बड़ा भ्रम है: भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, आधार को वोटर आईडी से लिंक करना स्वैच्छिक है। लेकिन अगर आपका नाम लिस्ट से हट गया है, तो बिना आधार लिंक किए आपको फॉर्म 6 भरकर नए वोटर के रूप में पंजीकरण करना होगा — जो ज्यादा समय लेता है। इसलिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका वोटिंग अधिकार बिना झंझट के बना रहे, तो आधार लिंक करना एक बुद्धिमानी का कदम है।

2025 के लिए क्या बदलाव हो सकते हैं?

2025 के लिए क्या बदलाव हो सकते हैं?

भारत निर्वाचन आयोग ने 2024 के अंत तक एक नई डिजिटल वोटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाई है। इसके तहत, आधार लिंक्ड वोटर डेटा को बड़े पैमाने पर ऑटो-अपडेट किया जाएगा। अगले साल से शायद आपको फॉर्म 6B भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी — जब आप आधार के जरिए किसी नए राज्य में रहने लगेंगे, तो आपका वोटर रिकॉर्ड स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएगा। लेकिन अभी तक, आपको खुद इस प्रक्रिया को पूरा करना ही होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अगर मेरा आधार मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो क्या मैं फॉर्म 6B भर सकता हूँ?

नहीं, आधार नंबर के साथ लिंक्ड मोबाइल नंबर वेरिफाइड होना अनिवार्य है। अगर आपका नंबर पुराना है, तो पहले आधार ब्यूरो ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर इसे अपडेट करें। बिना इसके, वोटर सेवा पोर्टल पर ओटीपी नहीं आएगा और प्रक्रिया रुक जाएगी।

फॉर्म 6B सबमिट करने के बाद कितने दिन में वोटर कार्ड अपडेट होता है?

आमतौर पर 10 से 15 दिनों में। बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) आपके पते पर विजिट करता है या फोन पर वेरिफाई करता है। फिर डेटा सिस्टम में अपडेट होता है। आप अपनी रेफरेंस आईडी का इस्तेमाल करके वोटर सेवा पोर्टल पर स्टेटस चेक कर सकते हैं।

क्या वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस चलता है?

नहीं, फॉर्म 6B के लिए आधार कार्ड ही एकमात्र स्वीकृत आईडी प्रूफ है। पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस केवल अगर आप फॉर्म 6 (नए वोटर रजिस्ट्रेशन) भर रहे हों, तो इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन आधार लिंकिंग के लिए इनकी जगह नहीं ले सकते।

क्या वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब है कि मैं अब वोट नहीं डाल सकता?

नहीं, आप अभी भी वोट डाल सकते हैं — लेकिन आपको बूथ पर अपने आधार कार्ड और अन्य आईडी प्रूफ ले जाना होगा। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है, तो बूथ ऑफिसर आपको वोट करने के लिए एक फॉर्म भरने को कहेगा। लेकिन यह तनावपूर्ण हो सकता है, इसलिए जल्द से जल्द आधार लिंक कर लें।

क्या मैं ऑफलाइन भी फॉर्म 6B भर सकता हूँ?

हाँ, आप अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास जाकर फॉर्म 6B का प्रिंटेड वर्जन ले सकते हैं। वह आपके आधार कार्ड की कॉपी लेकर ऑनलाइन अपलोड कर देगा। यह विकल्प विशेषकर ग्रामीण इलाकों में उपयोगी है, जहाँ इंटरनेट या डिजिटल साक्षरता कम है।

क्या आधार लिंकिंग से मेरी वोटिंग स्थिति बदल जाएगी?

नहीं, आपका वोटिंग बूथ या वोटिंग जिला नहीं बदलेगा। लिंकिंग सिर्फ आपकी पहचान को डेटाबेस में अपडेट करती है। अगर आपने पिछले साल अपना घर बदला है, तो आपको अलग से फॉर्म 6 भरकर बूथ बदलना होगा। आधार लिंकिंग उस तरह के बदलाव के लिए नहीं है।

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