रामप्रकाश राठौर ब्यूरो प्रमुख हरदोई


अपर जिला मजिस्ट्रेट विमल कुमार अग्रवाल ने बताया है कि परिषदीय परीक्षा 2018 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु जनपद में तीन विद्यालयों क्रमशः राजकीय इ0का0, राजकीय बा0इ0का0 तथा आर0आर0 इ0का0 को मूल्यांकन केन्द्र निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 144 लागू कर दी गई है। 

                  उन्होंने बताया है कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अग्नेयास्त्र बन्दूक, पिस्तौल, रिवाल्वर, राइफल आदि एवं नुकीले शस्त्र, धारदार शास्त्र, लाठी-डण्डा आदि लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चलेगा, यह आदेश राजकीय कर्मचारियों पर लागू नहीं होगें तथा जो अन्धे एवं अशक्त  हैं डण्डे का सहारा लेकर चलते हैं और सिक्ख समुदाय के वह व्यक्ति जो करौली बांधते हैं उन पर लागू नहीं होगें। मूल्यांकन केन्द्र व्यवस्थापक की अनुमति के बिना कोई पुलिस कर्मी मूल्यांकन केन्द के अन्दर प्रवेश नही करेगा, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर डियूटी पर तैनात पुलिस कर्मी केन्द्र व्यवस्थापक के बुलाने पर ही मूल्यांकन केन्द्र में प्रवेश कर सकेंगे। 

                  उन्हांेने बताया कि मूल्यांकन केन्द्र के अन्दर केन्द्र व्यवस्थापक, मूल्यांकन कार्मिक, प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रवेश नही करेगा। बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के किसी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगे। कोई व्यक्ति अपने मकान अथवा परिसर में किसी प्रकार की ईंट रोड़ा पत्थर व एसिड आदि एकत्रित नहंीं करेगा और नहीं ऐसा करने के लिये किसी को बाध्य करेगा। कोई भी व्यक्ति जनसभा, प्रचार सभी तथा जुलूस आदि सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के आयोजित नही करेगा। कोई भी हल्का वाहन ऐसे शीशे चढ़ाकर नही चलेगा जिस पर रंगीन फिल्म लगी हो। कोई भी ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नही करेगा।

            उन्हांेने कहा कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ऐसा कोई कार्य नही करेगा जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय जाति के लोगों की भावना आहत हो या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह न तो किसी सार्वजनिक सम्पत्ति यथा रेल, रेलपथ, बस, सार्वजनिक मार्ग, बस अड्डा, विद्युत तार, खम्भे, टेलीफोन व टेलीफोन तार को ना तो क्षति पहुंचायेगा और न ही ऐसा करने के लिये किसी को बाध्य करेगा। 

            अपर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि आदेशों का उलंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा- 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

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