बिहार : पूरे बिहार भर में 17 फरबरी से वर्ष 2020 के मेट्रिक की बोर्ड परीक्षा का आयोजन होना है। इस आयोजन को लेकर पुलिस महकमे के लिये बहुत बड़ी निकलकर सामने आ रही है,अब मैट्रिक परीक्षा में चोरी करते हुए पकड़े जाने पर परीक्षार्थी को जेल नहीं भेजा जायेगा। क्योंकि मेट्रिक के परीक्षार्थी नाबालिग होते हैं।ऐसे परीक्षार्थियों को लेकर सीआईडी के एडीजी विनय कुमार ने सूबे के सभी जिला के एसपी को कई अलग अलग निर्देश दिये हैं,मैट्रिक परीक्षा के दौरान अवैध तरीका अपनाते हुए छात्र को पकड़े जाने के बाद विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के समक्ष अग्रसारित किया जाएगा, साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि पुलिस को रिपोर्ट में उस बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट तैयार करना होगा और यह भी लिखना होगा कि किस परिस्थिति में बालक ने ऐसा किया इस रिपोर्ट के साथ बच्चे को जुमनायल जुडिशयरी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
सीआईडी के अधिकारी ने लिखा है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 और किशोर न्याय नियमाबली 2016 लागू है जिसमें 18 से कम की आयु बाले छात्र विधि विरुद्ध बालक कहा जायेगा,इसलिये ऐसे बालक को हिरासत में नहीं रखा जायेगा, उन्होंने कहा कि ऐसा निर्देश इसलिए दिया कि पहले शिकायत आती थी छात्रों को परीक्षा में अवैध तरीके से लिखने पर पकरे जाने पर हथकड़ी लगा स।दिया जाता था इस चीज पर इस बार से रोक लग जायेगा।
by shubhanshu (www.mtvnews.in)
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