K5 news
हरदोई: जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बताया है कि 30 नवम्बर 2018 को ग्रामों को खुले में शौचमुक्त घोषित किया गया था इसके उपरान्त छूटे हुए वंचित पात्र परिवारों के लाभार्थियो को एल0ओ0बी0 के अन्तर्गत आच्छाांदित किया गया था। पुनः अवशेष छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को एन0ओ0एल0बी0 (नो वन लेफ्ट बिहाइन्ड) के अन्तर्गत चयनित करते हुए सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को शौचालय निर्माण हेतु धनराशि भी निर्गत की जा चुकी है।

शासन द्वारा सर्वोच्च वरीयता के दृष्टिगत शौचालयों को मई 2020 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये थे।
उन्होने बताया कि जनपद में अभी तक 104 ग्राम प्रधानों द्वारा शौचालय पूर्ण कराने हेतु कोई प्रयास न करते हुए, निर्माण कार्य अभी भी शुरू नही कराया गया हैं। सम्बन्धित 104 ग्राम प्रधानों द्वारा पदीय दायित्वों का निवर्हन न करते हुए सौपे गये दायित्वों की अवहेलना की जा रही है।

जिसके लिए 104 ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी किया गया है तथा ग्राम पंचायत में एन0ओ0एल0बी0 के शौचालयों को 15 जून 2020 तक पूर्ण कराये जाने तथा अपना स्पष्टीकरण साक्ष्यों सहित एक सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण ने देने पर दोषी मानते हुए उ0प्र0 पंचायतराज अधिनियम की धारा 95(1)(छ) के अन्तर्गत सम्बन्धित ग्राम प्रधानों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसके जिम्मेदार स्वयं ग्राम प्रधान होंगे।
रिपोर्ट
इरशाद अहमद खान
Share To:

Post A Comment: