जिला दिब्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने सूचित किया है दिब्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ लेने हेतु ऐसे दिव्यांगजन जिन्होने वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में विवाह किया हो वे लोग आवेदन कर सकते है।
उन्होेंने बताया कि यदि पति दिव्यांग हो और पत्नी सकलांग हो तो ऐसी दशा में रू0- 15000-00 की प्रोत्साहन धनराशि तथा यदि पत्नी दिव्यांग हो एवं पति सकलांग हो तो ऐसी दशा में रू0- 20000.00 तथा पति पत्नी दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0- 35000.00 की एक मुश्त धनराशि पति-पत्नी दोनो के संयुक्त खाते में भेजी जाती है। उन्होने कहा है कि जो शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेना चाहते है वे निम्न प्रपत्रों साथ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के पोर्टल नचीूकण्हवअण्पद पर आन लाइन आवेदन कर हार्ड कापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय विभाग भवन में जमा करें।
उन्होने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आय रू0-46080.00 तथा शहरी क्षेत्र के लिए आय रू0-56460.00 से अधिक न हो, दिव्यांग प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, शादी कार्ड दोनों पक्षों का तथा पति-पत्नी का संयुक्त फोटो संलग्न करना अनिवार्य है।
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