लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 के सम्बन्ध में सभी राजनैति दलो की कलेक्ट्रेट में आहूत बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी पुलकित खरे ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा आर्दश आचार संहित लागू कर दी गयी है और सभी आर्दश आचार संहित का पालन निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 72 घंटे के अन्दर सभी अपनी पार्टी के सरकारी, गैर सरकारी एवं सार्वजनिक स्थानों पर लगी होल्डिंग, बैनर, पोस्टर एवं बाल पेटिंग हटाना सुनिश्चित करे तथा इसके उपरान्त जहां भी होल्डिग, बैनर, पोस्टर लगाने, वाहन, लाउडस्पीकर, सभाओं आदि की अनुमति सम्बन्धित एआरओ से लेना आवश्यक है तथा बिना अनुमति किसी भी स्थान पर होल्डिग, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगायेगें। उन्होने कहा कि किसी भी सभा आदि में किसी भी प्रकार का उत्तेजित या भड़काऊ भाषण नही देगें और किसी भी धार्मिक स्थान पर निर्वाचन से संबंधित सभा आदि नही की जायेगी। उन्होने कहा कि जिन मतदाओं के नाम मतदाता लिस्ट नहीं है वह प्रत्यासियों के नाम वापसी के दिन तक अपना नाम संबंधित बीएलओ के माध्यम से बढ़वा सकते है।
श्री खरे ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा कहीं भी मतदाओं को किसी प्रकार का प्रलोभन नही दिया जाये और न ही डराया-धमकाया जायेगा और कहीं भी इस प्रकार की जानकारी होने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि जो बैनर, पोस्टर, पम्पलेट प्रिन्ट कराये जाये उन पर प्रिटिंग पे्रस का नाम, पता व मोबाइल नम्बर होना जरूरी होगी इसके अलावा किसी को किसी प्रकार निर्वाचन से संबंधित सुझाव, जानकारी एवं शिकायत है तो वह निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नम्बर 1950 पर दे सकते है।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार, अपर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, ज्वाईट मजिस्टेªट एकता सिंह एवं भाजपा, सपा, बसपा एवं कांग्रेस आदि पार्टी के जनप्रतिनिधि आदि मौजूद रहे।
Share To:

Post A Comment: