हरदोई,  2019ः- अपर जिला मजिस्टेªट/उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया है कि पंचायतो की सूची में परिवर्धन, संशोधन और विलोपन की कार्यवाही के सम्बन्ध में संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-9(8) में दिये गये प्रावधान के अनुसार ’’जहाॅ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी चाहे, उसको दिये गये किसी आवेदन पत्र पर या स्वप्रेरणा से ऐसी जाॅच जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात यह समाधान हो जाये कि निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्काषित की जानी चाहिए या रजिस्ट्रीकरण के हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिवद्र्वित किया जाना चाहिए, वहाॅ वह इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और आदेशो के अधीन, किसी प्रविष्टि का यथास्थिति सुधार, निष्कासन या परिवद्र्वन करेगा।
उन्होने बताया कि ऐसा कोई सुधार या निष्कासन या परिवद्र्वन ग्राम पंचायत के किसी निर्वावचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम तिथि के पश्चात और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व नही किया जायेगा तथा यह भी बताया कि किसी व्यक्ति से सम्बन्धित प्रविष्टि का ऐसा कोई सुधार या निष्कासन जो उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो उसे उसके विरूद्व प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बन्ध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना नही किया जायेगा। 
Share To:

Post A Comment: