रिपोर्ट

इरशाद  अहमद खान 

प्रातः 7:00 से रात 9:00 बजे तक खुलेंगी सभी दुकाने।
रोस्टर  प्रक्रिया  समाप्त। 

निम्न  नियम  लागू   होंगे।

बाजार_ बन्दी_ के _दिन


1.नगर पालिका, हरदोई मंगलवार 
2. शाहाबाद  वृहस्पतिवार
3. सप्डीला बुधवार
4. साण्डी  शुक्रवार
5. बिलग्राम शुक्रवार
6. मल्लावा शनिवार
7. पिहानी शुक्रवार
8. कछौना शनिवार 
9. पाली सोमवार
10. गोपाम शनिवार
11. कुरसठ शुक्रवार
12. माधौगंज शनिवार
13. बेनीगंज सोमवार

शेष दिवसों पर समस्त औद्योगिक एवं व्यवसायिक गतिविधियां जो कन्टेनमेन्ट जोन / हॉटस्पाट/बफर जोन से बाहर हैं। समयबद्धतानुसार इस शर्त के साथ संचालित करेंगे कि :-

● सभी दुकानदार क्रय के पूर्व व उसके बाद सेनेटाइजर का प्रयोग करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी क्रेता मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें।
● सभी को अपनी दुकानों/प्रतिष्ठानों के सामने सोशल डिस्टेंन्सिंग सुनिश्चित करने हेतु गोले बनाने होंगे तथा उसका अनुपालन कराना होगा ऐसा न पाए जाने पर जुर्माना लगाते हुए तत्काल दुकान बन्द करा दी जाएगी।
● दुकानदारों को फेस-मास्क/मास्क, ग्लब्स का इस्तेगाल करना होगा एवं दुकान में सेनिटाइजर
की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि आने वाले समस्त व्यक्तियों को संकमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उएसे बिक्री नहीं की जाएगी।
● रात्रि 08:00 बजे से सुबह 05:00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर) । इस सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी अपने पूरे क्षेत्राधिकार में धारा-144 सी०आर०पी०सी0 के अन्तर्गत निमेधाज्ञा जारी करेगा और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएगा
●मिष्ठान भण्डारों, हलवाईयों की दुकानों, रेसटोरेंट, बेकरी तथा ढाबों को खोलने की अनुमति ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में इस शर्त के साथ होगी कि कोई भी व्यक्ति परिसर, सामने एवं आसपास रूककर, खड़े होकर या बैठकर खाने पीने का कार्य नहीं करेगा ऐसा करने पर उस प्रतिष्ठान को तत्काल बन्द करा दिया जायेगा तथा व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा इन प्रतिष्ठानों से केवल पैक्ड खाद्यान्न सामान ले जाना अनुमन्य होगा।
●सैलून/ब्यूटी पार्लर की दुकानों को ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं प्रवेश
द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी। इनमें बाल काटने इत्यादि कार्य करने वाले स्टॉफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस शील्ड तथा ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा, अन्य स्टॉफ द्वारा भी फेस कवर, फेस मास्क, ग्लब्स का प्रयोग किया जाएगा। यदि कपड़े का इस्तेमाल होता है तो एक बार ही प्रयोग हो अथवा डिस्पोजल का प्रयोग किया जाए।
● टैक्सी/ कैब सर्विस / थ्री-हीलर ऑटो/ई-रिक्शा को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी / यात्री वैठाये जाएगे। वाहनों में समस्त यात्रिकों को फेस-मास्क/फेस कवर पाहनना अभिवार्य होगा। वाहनों में सैनिटाइजर परयाप्त मात्रा में रखना आवश्यक होगा। इसी प्रकार की व्यवस्था निजी कारों के संचालन में भी लागू होगी।
● पार्कों को सुबह की सैर/व्यायाम आदि हेतु सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजेशन एवं सुरक्षा के उपायों के साथ प्रातः 05:00 बजे से 08:00 बजे तक व सायंकाल 05:00 बजे से 08:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इस दौरान पार्कों में पेट्रोलिंग एवं पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी की जाए।
● खेल-परिसर/स्टेडियम को कीड़ा/अभ्यास हेतु खोलने की अनुमति होगी. किन्तु इनमें दर्शकों
की अनुमति नहीं होगी
● हरदोई क्लब परिसर पूर्व की भांति सदस्यों हेतु प्रातः 05:00 बजे से 00:00 बजे तक तथा साय 05:00 बजे से 0900 बजे तक खुलेगा। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य नियमों का मालन करना होगा।
●समस्त सरकारी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. किन्तु कार्यालयों में संक्रमण की रोकधाम के दृष्टिगत कार्यालय में भीड़भाड न हो, इस हेतु समस्त कार्यालय स्टॉफ को तीन पालियों में विभाजित करते हुए बुलाय जायेगा प्रथम पाली प्रातः 09:00 बजे से सायं 05.00 बजे तक, द्वितीय पाली प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक एवं तृतीय पाली प्रातः 11:00 बजे से सायं C0:00 बजे तक रहेगी। कार्यालयों में सैनिटाइजेशन, फेस-मास्क, फेस कवर एवं सोशल डिस्टन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
●सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कन्टेनमेन्ट जोन के बार अनुमति होगी, लेकिन
औद्योगिक इकाईयों को थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजेशन फेस मास्क य फेस कवर के प्रयोग व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी उपरोक्त सावधानी बरती जाएगी। उद्योगों मे रात्रि- शिफ्ट की अनुमति भी इन्हों शर्तों के साथ होगी, किन्तु रात्रि शिफ्ट हेतु स्टॉफ के लिए सुरक्षित परिव्हन का साधन सम्बन्धित औद्योगिक इकाई द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। 
●शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक-मण्डी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र मे साप्ताहिक-मण्डी
सोशल डिस्टंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी।
●बारात घर खोले जायेंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना होगा इसमें 30 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। शादी / बारात- घर पर किसी भी रूप मे शस्त्र ले जाना वर्जित होगा, उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
●नसिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेन्सी एवं आवश्यक ऑपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुर्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी।
● 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णता (co-morbidity) अर्धात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थतियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु वाहर निकलना जरूरी हो ।
●सब्जी मण्डी के सम्बन्ध में मुख्य मण्डी सुबह 04:00 बजे से 07:00 बजे तक खुलेगी सब्जी
मण्डी का रिटेल वितरण सुबह 06:00 बजे से 09:00 बजे तक होगा एवं कल सब्जी मण्डियों
को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर प्रातः 08:00 बजे से सायं 0800 बजे तक सामान्य
लोगों के लिए खोला जा सकेगा।
●चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी यदि
परिवार के बच्चे हैं, तो दो ब्रच्चों तक अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी। बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की उनुमति होगी, लेकिन यदि महिला पीछे बैठी है उसकी अनुमति होगी, लेकिन बाइक सवार समस्त व्यक्तियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा थ्री व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों तक ही चलने को अनुमति होगी। ऐसे वाहनों में समस्त यात्रियों का मास्क व फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। थ्री व्हीलर वाहन की पार्किंग के दौरान दो वाहनों के बीच में न्यूनतन 06 फीट की दूरी रखनी होगी।
●सब्जी, फल इत्यादि के ठेलों को गतिमान रहते हुए मोहल्लों/कालोनियों में फल व सब्जी की बिकी करेंगे। इन्हें सड़क के किनारे व चौराहों पर खड़े रहने की अनुमति नहीं होगी।
●सभी दुकानों पर आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करने हेतु होडिंग/ फ्लैक्स लगाया जायेगा तथा यथासंभव सभी केताओं से यह पछा जायेगा कि इसे डाउनलोड कर लिया गया है अथवा नहीं।

*#धर्मस्थल_व_पूजास्थल*
कण्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में धार्मिक / पूजा स्थल खोले जा सकते हैं। सभी धार्मिक स्थानों पर निम्नालिखित प्रकार से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी :-
★ प्रत्येक धर्म स्थल के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु न हों।
★ प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणुरहित करने हेतु एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग
किया जाए एवं इन्फ़ारेड-थर्मामीटर की भी व्यवस्था यथासम्भव की जाए।
★जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण प्रदर्शित नहों होगा केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।
● सभी प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को फेस कवर / मार्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा ।
●जूते/चप्पलों को अपने वाहन इत्यादि में ही उतार कर रखना अपेक्षित होगा
●पब्लिक ऐड्रेरा सिस्टम/माइक से सभी व्यक्तियों/आगन्तुकों को काविड- 19 संकमण से
बचाव के बरे में लगातार जागरूक किया जाए ।
★प्रवेश एवं निकास की यथासम्भव अलग-अलग व्यवस्था की जए।
★प्रतिरूप/ मूर्तेयों/पवित्र ग्रन्थों आदि को स्पर्श करने की अनुमते नहीं होगी।
★सभाए/मण्डली निषिद्ध रहेंगी। संकमण फैलने के खतरे के दृष्टिगत रिकार्ड किए हुए भक्ति संगीत / गाने बजाये जा सकते हैं, किन्तु समूह में इकट्ठे होकर गायन की अनुमति नहीं होगी।
★धार्मिक स्थल के अन्दर किसी प्रकार के प्रसाद प्रत्ताद वितरण अथवा पवित्र जल के छिड़काव आदि की अनुमति नहीं होगी। एक दूसरे को बधाई देते समय शारीरिक सम्पर्क से बचना होगा श्रद्धालु एवं पुजारी समेत कोई भी किसी को किसी रूप में स्परश न करें।
●लंगर/ सामुदायिक रसोई (Community Kitchens) /अन्न दान आदि हेतु भोजन
तैयार/वितरित करते समय शारीरिक दूरी के मानकों का अनुपालन करना होगा। परिसर के भीतर शौचालयों, हांथ-पैर धोने के स्थानों पर स्वच्छता हेतु विशेष उपाय करने होंगे।

*#होटल_एवं_रेस्टोरेंट*
होटल एवं रेस्टोरन्ट द्वारा निम्नलिखित प्रकार से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी :-
● समस्त स्थानों पर सी०सी०टी०वी० कैमरे लगालार चालू हालत में रहने चाहिए।
● प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणुरहित करने हेतु एल्कोहलयुक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए एवं इन्फ़ारेड थर्मामीटर की भी व्यवस्था यथासम्मव की जाए।
●फेस-कवर/मास्क पहनने वाले कर्मियों / ग्राहकों /आगन्तुकों को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी एवं माल, होटल एव रेस्टोरेन्ट के अन्दर रहने के दौरान पूरे समय फेस-कवर/मास्क पहने रहना होगा।
●होटल एवं रेस्टोरेन्ट प्रबन्धन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त स्टॉफ तैनात किया जाएगा।
●निरन्तर स्पर्श किए जाने वाले प्वाइंट (दरवाजे के हैण्डिल/कुण्डी, लिफ्ट के बटन, बेन्चेस, बाथरूम के फिटिंग्स इत्यादि), 
●सार्वजनिक रूप से उपयोग किए जाने वाले स्थानों एवं दुकानों, लिपट, एस्केलेटर्स आदि का नियमित निसंकगण (01 % सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग करके) किया जाना अनिवार्य होगा।
●होटल में अतिथियों के सामान आदि को उनके कमरों में भेजने से पूर्व कीटाणुरहित करना आवश्यक होगा।
● होटल को अपने स्टॉफ के साथ-साथ अतिथियों को भी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण
जैसे-फेस कवर, फेस मास्क, ग्लब्य और हैंड सेनेटाइजर आदि उपलब्ध कराने होंगे।
● रेस्टोरेन्ट के अन्दर बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि उचित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो।
● डिस्पोजब्ल मेन्यू का प्रयोग किया जाएगा।
● कपड़े के नेपकीन के स्थान पर अच्छी गुणवत्ता के पेपर नैपकीन का प्रयोग किया जाएगा।
● रेस्टोरेन्ट के अन्दर बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि उचित सोशल डिस्टेंसिन्ग
का पालन हो। मीटिंग क्षमता के 50 % से अधिक को बैठने की अनुमति नहीं होगी।
●रेस्टोरेन्ट में डिस्पोजब्ल मेन्यू का प्रयोग किया जाएगा।

*#कंटेन्मेंट_जोन_के_नियम*

कन्टेनमेंट जोन शहरी क्षेत्र-
■ जहां शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है, नहां पर 250 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मोहल्ला, जो भी कम हो।
■ एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में 500 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेन्ट जोन होगा तथा उसके उपरान्त 250 मीटर में बफर जोन भी होगा।

कन्टेनमेंट जोन ग्रामीण क्षेत्र-
■ जहां सिंगल केस है, वह़ां पर राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी।
■ यदि गांव में एक से अधिक केस (कलस्टर है, तो ऐसी स्थिति में उक्त राजस्त ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी कन्टेनमेंट जोन होगा। इस गांव के इर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आएंगे ।

*उपरोक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम.2005 की धारा 51 से 80 तथा भा0द०वि० की धारा-188 में दिये गये प्राविधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी*
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