देश में एक अप्रैल 2020 के बाद से बीएस4 गाड़ियां नहीं बिकेंगी. ऑटोमोबाइल डीलरों ने सुप्रीम कोर्ट में एक महीने की मोहलत के लिए अर्जी डाली थी जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया. 24 अक्तूबर 2018 के फैसले में कोर्ट ने साफ कर दिया था कि एक अप्रैल 2020 के बाद ना तो बीएस4 वाहनों की बिक्री होगी और ना ही रजिस्ट्रेशन.
जस्टिस अरुण मिश्र और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने शुक्रवार को संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ कहा कि निर्धारित समय सीमा को एक दिन के लिए भी नहीं बढ़ाया जाएगा.
कोर्ट ने कहा- ये आदेश डेढ़ साल पहले दिया गया था. आपको बीएस4 वाहनों का उत्पादन नहीं करना चाहिए था. इस आवेदन के बाद भी आप इन वाहनों का उत्पादन करते रहे. आपका आवेदन खारिज किया जाता है.
संगठन की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि इस फैसले से ऑटोमोबाइल डीलरों की कठिनाईयां बढ़ जाएंगी क्योंकि उनके पास बड़ी संख्या में बीएस4 वाहनों का स्टॉक है. बाजार में मंदी है लिहाजा इस स्टॉक की बिक्री के लिए एक और महीने की मोहलत मिलनी चाहिए.
वकील ने कहा कि उनका आवेदन दया याचिका की तरह था जिसे पीठ ने मानने से इनकार कर दिया.
बीएस यानी भारत स्टेज प्रदूषण तय करने का मानक है. जिस वाहन का बीएस नंबर जितना ज्यादा होगा उससे उतना ही कम प्रदूषण होगा. साफ है कि बीएस4 की तुलना में बीएस6 वाले कम प्रदूषण फैलाएंगे.
अब माना जा रहा है कि इन वाहनों के दाम काफी कम होने वाले हैं क्योंकि डीलरों को स्टॉक खत्म करना है. 31 मार्च 2020 तक बीएस4 वाहनों का स्टॉक खत्म करना है लिहाजा इनके दामों में भारी कमी हो सकती है.

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