लखनऊ - 
K5 News
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने की जारी 
सभी घरेलू अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा बंद रहेगी
मेट्रो,रेल सेवा,सभी स्कूल,कॉलेज बंद रहेंगे
यूपी में कोचिंग,शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे
ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति
रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी की अनुमति
सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे
नई गाइडलाइंस में जिम,स्विमिंग पूल बंद रहेंगे
खेल परिसर,स्टेडियम को खोलने की अनुमति
सामाजिक,राजनीतिक कार्यक्रम पूरी तरीके से नहीं होंगे
धार्मिक कार्यक्रमों पर लॉकडाउन 4 में रोक
धार्मिक स्थल,पूजा स्थल जन सामान्य के लिए बंद 
धार्मिक जुलूस पर पूरी तरह से बांदी रहेगी 
लॉकडाउन 4 में बाजारों को खोलने की अनुमति
अलग-अलग रोस्टर बनाकर खोली जाएंगी दुकाने
मिठाई की दुकानें खोली जा सकेंगी
सोशल डिस्टेंसिंग से मिठाई की बिक्री होगी
शादी के लिए बारात घर खोले जा सकेंगे
अधिकतम 20 व्यक्ति शादी में होंगे शामिल
प्रिंटिंग प्रेस की दुकाने खोले जाने की अनुमति
ड्राई क्लीनर्स दुकानें खोले जाने की अनुमति
अंतरराज्यीय बस सेवा की फिलहाल मंजूरी नहीं
बस सेवा के लिए अलग आदेश जारी होगा
नोएडा में दिल्ली के लोगों को आने की छूट
गाजियाबाद में भी दिल्ली लोगों को आने की छूट
बाइक में महिला के साथ बैठने की अनुमति
तीन पहिया वाहन में ड्राइवर,2 अन्य लोग होंगे
चार पहिया वाहन में ड्राइवर,2 अन्य बैठ सकेंगे
बाइक में किसी को बैठाने की इजाजत नहीं
रेहड़ी-पटरीवालों को दुकाने खोलने की मंजूरी
मास्क के साथ दुकान खोलने की मंजूरी
दुकानों में बैठकर खाने की इजाजत नहीं
यूपी में मिठाई की दुकान खोलने की मंजूरी
उत्तर प्रदेश में मिठाई की दुकानें खुलेंगी
शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे
फल,सब्जियों के बिक्री का समय निर्धारित
सुबह 8 से शाम 6 बजे तक बिक्री हो सकेगी
मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 से 7 बजे तक खुलेगी
सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाजार खुलेंगे
हर दिन अलग-अलग बाजार खोलने की अनुमति
सभी दुकादारों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा
बिना मास्क के दुकानों में सामान की बिक्री नहीं
औद्योगिक गतिविदियों की इजाजत दी गई 
शाम 7 से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर रोक 
सैलून,स्पा खोलने को लेकर स्पष्ट आदेश नहीं
यूपी के अंदर दूसरे राज्यों के वाहनों पर रोक
दूसरे राज्यों के यात्री वाहन,बस सेवा की मंजूरी नहीं
दिल्ली हॉटस्पॉट के लोग नोएडा नहीं जा सकेंगे
गाजियाबाद में दिल्ली हॉटस्पॉट से आने पर रोक
बस सेवा के लिए अलग से आदेश जारी होगा
कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं की ही अनुमति मिलेगी
दिल्ली-नोएडा-गाजियाबाद बॉर्डर खुला
प्रिंटिंग प्रेस,ड्राई क्लीनर्स दुकान खोलने की मंजूरी। 
रिपोर्ट
कुणाल श्रीवास्तव
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