रामप्रकाश राठौर ब्यूरो प्रमुख हरदोई
हरदोई।  जिला आबकारी अधिकारी परशुराम दूबे ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर की फुटकर बिक्री की दुकानों के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन हेतु सुसंगत नियमावलियों के प्राविधों अन्तर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है। 

उन्होने बताया है कि पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं सभी को अवसर की समानता प्रदान करने के दृष्टिकोण से जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन आन-लाइन आवेदन आमंत्रित कर ई-लाटरी के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा और किसी दुकान के लिए आवेदनकर्ता द्वारा स्वयं के नाम से एक तथा सह आवेदक के साथ अधिकतम एक कुल मिलाकर अधिक से अधिक दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेगें, किसी भी आवेदक के पक्ष में एक जनपद में सभी प्रकार की दुकानों में कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेगी ।

श्री दूबे ने कहा है कि किसी दुकान हेत एकल आवेदक की स्थिति में नियमानुसार उपयुक्त पाये जाने पर सम्बन्धित आवेदक के पक्ष में दुकान का व्यवस्थापन कर दिया जायेगा। इस व्यवस्था के अतंर्गत आन-लाइन आवेदन ही स्वीकार किये जायेगें तथा दुकानों हेतु प्रोसेसिंग फीस भी आन-लाइन ही जमा की जायेगी और जिन आवेदकों द्वारा वैट/जीएसटी भी नियमानुसार आन-लाइन करना अनिवार्य होगा तथा जिन आवेदकों द्वारा आन-लाइन फीस जमा नही की जायेगी व निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र, पैन कार्ड, गत वर्ष की आयकर विवणिका व हैसियत प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न नहीं जायेगी उनके आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगें । उन्होने बताया है कि आवेदन के साथ नियमानुसार बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस के 1/10प्रतिशत न्यूनतम रू0-5000/- के समतुल्य धरोहर आन-लाइन जमा की जायेगी और असफल आवेदकों को धरोहर धनराशि की वापसी इलेट्रानिक भुगतान प्र्रणाली के माध्यम से की जायेगी तथा चयनित आवेदकों द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि आवंटित दुकान का देय बेसिक/लाइसेंस फीस की धनराशि में समायोजित कर ली जायेगी । ई-लाटरी से संबंधित सुसंगत सूचना आबकारी विभाग की वेबसाइट पर भी देख सकते है व आवेदन कर सकते है ।रिपोर्ट-बी जी मिश्र
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